The High Court took an important decision in the case of rape

दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला, कहा – पीड़िता और आरोपी के समझौते से खत्म किया जा सकता है अपराध…

दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला, कहा - पीड़िता और आरोपी के समझौते से खत्म किया जा सकता है अपराध...

Edited By :   Modified Date:  March 31, 2023 / 01:54 PM IST, Published Date : March 31, 2023/1:54 pm IST

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में ऐसा फैसला लिया है कि जिससे आगामी दिनों में दुष्कर्म के मामलों में इसे नजीर के रूप में माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि विवाद का अगर मुख्य कारण ही समाप्त हो जाए तो अपराध खत्म किया जा सकता है। दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की थी और अपराध दर्ज हो गया था। इस मामले में वर्तमान में पीड़ित और आरोपी ने आपसी में शादी कर ली है और एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। दोनों का एक बच्चा भी है। इसलिए कोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए कहां है कि पीड़िता और आरोपी के आपसी समझौते से अपराध को खत्म किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें :  सोफिया अंसारी की हॉट सेक्सी वीडियो वायरल, गोरे बदन पर काली ब्रा देख फैंस हुए पागल…देखें Video  

गौरतलब है कि बिलासपुर में 26 जून 2021 धारा 376 और एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बाद में आरोपी और दुष्कर्म पीड़िता ने आपसी समझौता करते हुए आपस में शादी कर लिया। शादी के बाद दुष्कर्म पीड़िता और आरोपी सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगे हैं। इस मामले में बाद में आरोपी और पीड़िता ने आपसी समझौता की जानकारी देते हुए थाने में लिखित में आपसी समझौता के साथ ही विवाह की जानकारी दी है, और f.i.r. निरस्त करने की मांग की है। इसी तरह आरोपी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में f.i.r. को निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर किया। दुष्कर्म पीड़िता और आरोपी ने आपसी समझौता करते हुए शादी कर लिया है।

यह भी पढ़ें :  खेत में भैंस घुसने से चली ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर एक की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल 

इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे ने कहा कि यदि पीड़िता और आरोपी के बीच विवाद का मुख्य कारण अगर समाप्त हो गया है तो f.i.r. निरस्त की जा सकती है। क्योंकि अपराध का मुख्य कारण आरोपी द्वारा पीड़िता से विवाह नहीं करना था, लेकिन अब आरोपी ने पीड़िता से विवाह कर लिया है। इसलिए अपराध का मुख्य कारण ही खत्म हो गया है, क्योंकि अब आरोपी ने पीड़िता से शादी कर लिया है इसलिए अपराध भी खत्म किया जा सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश भी दिया है।

यह भी पढ़ें :  इस बार ऐसे मनाए अप्रैल फूल डे, यहां देखें बेबकूफ बनाने के New Ideas 

 
Flowers