भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत, भोपाल में दर्ज मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत, भोपाल में दर्ज मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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  • Publish Date - March 20, 2019 / 08:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

जबलपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की सीजेएम कोर्ट में दर्ज आपराधिक प्रकरण पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है।

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दरअसल अक्टूबर 2018 में नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर संबित पात्रा ने सड़क पर प्रेस कॉफ्रेंस की थी। जिसके बाद उन पर आचार संहिता के उल्लघंन का मामला कराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने धारा 188 के तहत भोपाल के चीफ जुडीशियल मेजिस्टे्रट की कोर्ट में चालान पेश किया।

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संबित पात्रा ने एफआईआर और कोर्ट की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जहां संबित पात्रा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव और नम्रता अग्रवाल ने दलील दी कि पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेने और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद निचली अदालत में लंबित पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।