रायपुर: कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आज यहां जारी आदेश के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर (पथ विक्रेताओं, खान-पान केन्द्र) केवल पार्सल की सुविधा के साथ दुकान लगाने की अनुमति होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्त तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने सभी स्ट्रीट फूड वेंडरों को दुकान बंद करने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद से सभी दुकानें बंद कर दी गई थी। लेकिन लॉकडाउन 5.0 में सरकार ने कई दुकानों संस्थानों को छूट दी है। इसके बाद अब स्ट्रीट फूड वेंडर भी दुकान लगा सकेंगे।
PM Modi in Harda: ‘जो काम हुआ है ये अभी…
5 days ago