शासकीय भूमि आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते के भीतर मांगा जवाब | CG High Court Issued Notice to State Government on Case of Land Distribution

शासकीय भूमि आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते के भीतर मांगा जवाब

शासकीय भूमि आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया नोटिस, दो हफ्ते के भीतर मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : June 26, 2020/5:40 pm IST

बिलासपुर: शासकीय भूमि आवंटन मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 7500 वर्ग फीट शासकीय भूमि का आवंटन आवेदकों को किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने भूमि आवंटन का अधिकार राज्यभर के कलेक्टरों को दिया है। शासन की इस योजना का विरोध करते हुए बीजेपी नेता सुशांत शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शासन केवल आवेदन देने पर ही सीधा भूमि आवंटन कर रहा है।

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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शासन ने इस योजना की शुरुआत सुनियोजित ढंग से भू माफियाओं और उच्च वर्ग को लाभ देने के लिए शुरू की है। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य शासन की इस योजना का लाभ केवल उच्च वर्ग के लोगों को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग इस योजना से वंचित रह जाएगा। याचिका में शासन की योजना को संविधान के विरुद्ध बताया गया है और अदालत से इस योजना को निरस्त करने की मांग उठाई गई है। मामले में अब 2 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिविजन बेंच में हुई है पूरे मामले की सुनवाई।

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