कोरोना संक्रमित और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, देखें नियम
कोरोना संक्रमित और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, देखें नियम
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी है।
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कोविड-19 मरीजों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब कोविड मरीज और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोट कर सकेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें कोविड मरीज जो संस्थानिक या होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं या जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है, वह पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कर सकेंगे।
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मधयप्रदेश में उपचुनाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों में नए नियम शामिल होंगे। मतदान स्थल पर वोटिंग करने का भी विकल्प खुला रहेगा । विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

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