ड्रोन उड़ाने को लेकर डीजीसीए ने जारी की गाइड लाइन, इन नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई

ड्रोन उड़ाने को लेकर डीजीसीए ने जारी की गाइड लाइन, इन नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई

ड्रोन उड़ाने को लेकर डीजीसीए ने जारी की गाइड लाइन, इन नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: January 23, 2020 3:09 am IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य में ड्रोन को लेकर नई पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब ड्रोन उड़ाने के लिए 18 साल से अधिक होना जरुरी है। इसके साथ ही 10वीं पास होना भी आवश्यक है।

पढ़ें- वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की सालाना बैठक, सीएम कमलनाथ ने उद्योगपतियों को…

डीजीसीए ने नई पॉलिसी लागू कर दी है। ड्रोन से फोटोग्राफी करने के लिए मंजूरी लेना भी जरुरी कर दिया गया है।

 ⁠

पढ़ें- बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने वाली कलेक्टर और एसडीएम का सम्मान करेगी…

नियमों की अनदेखी करने पर सख्ती और उचित कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। 

पढ़ें- रेलवे की सौगात, गुवाहाटी और नागपुर के लिए आज से शुरू हो रही नई ट्रेन, दो सांसदों के साथ विधायक दि…

अगवा कारोबारी सोमानी रिहा


लेखक के बारे में