अधिकारी और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी, जिला मुख्यालय से बाहर निवास करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

अधिकारी और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी, जिला मुख्यालय से बाहर निवास करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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  • Publish Date - July 17, 2019 / 03:52 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

कोरबा: जिला कलेक्टर किरण कौशल ने जिले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ए​क ऐसा आदेश जारी किया है, जिसे लेकर हड़कंप मच गया है। दरअसल कलेक्टर किरण कौशल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अपने निर्धारित मुख्यालयों में रहकर शासकीय कार्य निष्पादित नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। किरण कौशल ने जिले के पटवारियों, शिक्षकों और अन्य विभागों के मैदानी अमले के अधिकारी-कर्मचारियों को अपने निर्धारित मुख्यालयों में रहकर काम करने का निर्देश जारी किया है।

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उन्होंने अगे कहा है कि कोरबा शहर या अन्य स्थानों पर निवास कर रोजाना अपने कार्य क्षेत्र में आना-जाना करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई के निर्देश समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने सभी मैदानी अमले के निर्धारित मुख्यालय में निवास करने संबंधी घोषणा पत्र भी सभी विभाग प्रमुखों को लेने के निर्देश दिए हैं। कौशल ने बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने ग्रामीण हाट-बाजारों की तरह ही शहरी क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजारों में लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए मोबाईल मेडिकल यूनिट शुरू करने पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से विचार विमर्श किया और जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में लगने वाले हाट-बाजारों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

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हितग्राहियों को सामाजिक सहायता पेंशनें घर पर ही मिलेंगी, व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश- सूरजपुर जिले की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों, दिव्यांगों और सामाजिक सहायता पेंशनों के अन्य सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन राशि घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए कोरबा जिला प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर कौशल ने इसके लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में जरूरी निर्देश दिए। बैंक मित्रों के माध्यम से कियोस्क पद्धति से पेंशन की राशि हितग्राहियों को उनके घर पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह एक प्रकार से घर पहुंच बैंकिंग सुविधा होगी। हितग्राही के बायोमैट्रिक पहचान से बैंक मित्र उनके खाते में जमा पेंशन राशि को हितग्राही के घर पहुंचकर निकालकर उपलब्ध करायेगा। कौशल ने इस व्यवस्था के लिए सभी हितग्राहियों के बैंक एकाउंट, बैंक एकाउंटों की आधार सीडिंग भी जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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