डॉक्टर्स को अनिवार्य रुप से देनी होगी ग्रामीण इलाकों में सेवाएं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ खारिज की याचिका

डॉक्टर्स को अनिवार्य रुप से देनी होगी ग्रामीण इलाकों में सेवाएं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ खारिज की याचिका

डॉक्टर्स को अनिवार्य रुप से देनी होगी ग्रामीण इलाकों में सेवाएं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ खारिज की याचिका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:36 pm IST
Published Date: August 28, 2019 8:18 am IST

जबलपुर। एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी और स्पेशलाइज़ेशन के डाक्टर्स की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल राज्य सरकार ने डाक्टर्स का ग्रामीण इलाकों में सेवा करना अनिवार्य घोषित किया है।

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राज्य सरकार ने इस नियम के पीछे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला दिया था। राज्य सरकार के नियम के मुताबिक सरकारी डॉक्टर्स को गांवों में सेवाएं
देना अनिवार्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ मेडिकल पीजी और स्पेशलाइज़ेशन के डाक्टर्स ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी।

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सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उदाहरण रखा । दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी और स्पेशलाइज़ेशन के डाक्टर्स की याचिका खारिज कर दी है।

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