आर्थिक अनियमितता मामले का विभाग 3 महीने में करें निपटारा, तत्कालीन आयुक्त और सहायक अभियंता की यााचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश
आर्थिक अनियमितता मामले का विभाग 3 महीने में करें निपटारा, तत्कालीन आयुक्त और सहायक अभियंता की यााचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश
बिलासपुर। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम में आर्थिक अनियमितता के लिए तत्कालीन आयुक्त और सहायक अभियंता को दंडित किया गया था। सजा के खिलाफ दोनों ने राज्य शासन के सामने अपील की थी। अपील के चार वर्ष बाद भी शासन कोई निर्णय नहीं सुना सका है। चार वर्ष से निर्णय ना लेने की वजह से शासन के खिलाफ एक याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को तीन महीने के अंदर अपील पर अपना निर्णय सुनाने का आदेश दिया है।
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चिरमिरी नगर निगम में तत्कालीन आयुक्त प्रमोद शुक्ला और सहायक अभियंता आरपी सोनकर पर आरोप है कि उन्होंने विकास कार्य के लिए आए दो करोड़ 50 लाख रूपए की राशि से शेयर खरीद लिए थे और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। विभागीय जांच में दोनों अधिकारियों के खिलाफ शिकायत सही पाई गई थी। दोनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत सजा भी दी गई थी। इस सजा के खिलाफ दोनों अधिकारियों ने राज्य शासन के समक्ष अपील की थी, लेकिन शासन ने चार वर्ष बाद भी अपना निर्णय नहीं सुनाया है जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में ये याचिका लगायी गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर शासन को निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी किया है।

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