हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पिसनहारी की पहाड़ी से हटाए जाएं सभी अतिक्रमण, कहा- कोई नेता रोकता है तो कोर्ट को बताएं नाम

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पिसनहारी की पहाड़ी से हटाए जाएं सभी अतिक्रमण, कहा- कोई नेता रोकता है तो कोर्ट को बताएं नाम

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पिसनहारी की पहाड़ी से हटाए जाएं सभी अतिक्रमण, कहा- कोई नेता रोकता है तो कोर्ट को बताएं नाम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: July 25, 2019 12:04 pm IST

जबलपुर। शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित मदन महल की पहाड़ियों में से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। अब तक इस क्षेत्र से हजारों लोगों का विस्थापित किया जा चुका है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और विस्तार देते हुए इसका दायरा पिसनहारी की मढ़िया और उसके आगे तक बढ़ा दिया है।

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हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि बिना किसी राजनीतिक दवाब में आए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए । जबलपुर की समस्त पहाड़ियों से अतिक्रमण हटाने में यदि कोई नेता रोकता है तो उसका नाम कोर्ट को बताएं । हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कोई नेता यदि कार्रवाई रोकने के लिए दवाब बनाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे।

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हाईकोर्ट ने जैन धर्मस्थल पिसनहारी मढ़िया के भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि पिसनहारी क्षेत्र की संपूर्ण पहाड़ी को  जैन समाज के लोगों ने धर्मस्थल के रुप में विकसित किया है।

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