जल स्त्रोंत की रिपोर्ट पर निगम को हाईकोर्ट की फटकार

जल स्त्रोंत की रिपोर्ट पर निगम को हाईकोर्ट की फटकार

जल स्त्रोंत की रिपोर्ट पर निगम को हाईकोर्ट की फटकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: May 18, 2017 3:43 pm IST

 

ग्वालियर नगर निगम की जल स्त्रोतों के संबंध में पेश रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निगम को कड़ी फटकार लगाई है..हाईकोर्ट ने कहा कि निगम की रिपोर्ट केवल आईवॉस करने वाली है..क्योंकि शहर का पुराना जल स्त्रोत अतिक्रमण की चपेट में है..जबकि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी निगम की है….कोर्ट ने जल स्त्रोतों की सही रिपोर्ट की मांग करते हुए अगली सुनवाई पर निगम कमिश्नर अनय द्विवेदी को उपस्थित होने का आदेश दिया है..साथ ही कहा है कि अगर सही रिपोर्ट पेश नहीं किया गया तो इसे कोर्ट का अवमानना माना जाएगा…बता दें कि हाईकोर्ट की ग्वालयिर खंडपीठ ने पिछले दिनों नगर निगम से वाटर हार्वेस्टिंग, कुआं, बाबड़ी और जल स्त्रोतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की थी।

 


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