जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर स्थित मदन महल की पहाड़ियों पर अतिक्रमण के मामले में अवैध धार्मिक स्थल हटाने पर रोक से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका ख़ारिज करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि दो माह में सारे बचे हुए अवैध धर्म स्थल हटाए जाएं। मामले में अगली सुनवाई दो माह बाद होगी।
बता दें कि इससे पिछली सुनवाई में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने पर बरती जा रही लापरवाही पर राज्य शासन और नगर निगम को जमकर फटकार लगाई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा और जस्टिस विशाल धगट की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था है कि राज्य सरकार और नगर निगम बिना किसी भेदभाव के पहाड़ी पर बनाए गए धार्मिक स्थल और अतिक्रमण को हटाए। युगलपीठ ने दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।
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वहीं नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अधिवक्ता सतीश वर्मा का कहना था कि बदनपुर पहाड़ी के ग्रीन बेल्ट में 41 अवैध निर्माण की अनुमति और नक्शे पास करने वाले जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाना चाहिए। वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि पहाड़ी क्षेत्र में बने धर्म स्थलों को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा एक धर्म विशेष के धर्म स्थलों को हटाने में भेदभाव कर रहा है।