जबलपुर। राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा चुनाव के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाईकोर्ट इस प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता है।
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राज्यसभा चुनाव के खिलाफ ये याचिका इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने दायर की थी । याचिका में मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों की कम संख्या का हवाला दिया गया था ।
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इस मामले में चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट ने तर्क दिया है कि राज्यसभा चुनाव कराने के लिए विधायकों के रिक्त पदों का संविधान में कोई आधार नहीं है।
उपचुनाव की तरह समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना भी निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अब मध्यप्रदेश में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की सभी बाधाएं समाप्त हो गई है।
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