गृह मंत्रालय से आदेश के बाद भी राजधानी में तीन मई तक दुकानदारों को नहीं मिलेगी दुकानें खोलने की छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गृह मंत्रालय से आदेश के बाद भी राजधानी में तीन मई तक दुकानदारों को नहीं मिलेगी दुकानें खोलने की छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

गृह मंत्रालय से आदेश के बाद भी राजधानी में तीन मई तक दुकानदारों को नहीं मिलेगी दुकानें खोलने की छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: April 25, 2020 3:28 pm IST

भोपाल: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में तीन मई तक के लिए लॉक डाउन कर दिया गया है। वहीं, हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देश के ग्रीन जोन वाले जिलों में दुकानों और संस्थानों को छूट दी है। वहीं, दूसरी ओर भोपाल जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट राजधानी में तीन मई तक लागू नहीं होगी। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानों को खोलने की छूट देने के संबंध में तीन मई के बाद समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा।

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बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में छूट देते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी करते हुए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों, पड़ोस और एकांत में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।

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नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर, बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहु-ब्रांड मॉल की दुकानों को कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। अनुमति प्राप्त सभी दुकानों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ दुकान खोलना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स/कंटेंनमैंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

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