जबलपुर। संस्कारधानी में अब सार्वजनिक जगह थूकने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा आपस में दूरी न बनाने और मास्क न पहनने पर भी लोगों को जेब होगी ढीली करनी पड़ सकती है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में स्पॉट फ़ाइन के नए आदेश जारी किए हैं।
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मास्क न पहनने पर न्यूनतम 100 रुपए तो अधिकतम 250 रुपए का अर्थदंड देना होगा। वहीं सार्वजनिक जगहों में थूकने पर 1000 रु का फ़ाइन वसूला जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाएगा।
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वहीं जबलपुर में तीन और नए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। पौड़ी मझौली, बाजनामठ और सरकारी कुआं नए कंटेनमेंट ज़ोन बनाए गए हैं। इसके साथ ही ज़िले में कंटेनमेंट ज़ोन की कुल संख्या 12 हो गई है। हर कंटेनमेंट ज़ोन में अधिकारियों को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। कंटेन्मेंट ज़ोन में हर गतिविधि के लिए इंसिडेंट कमांडर अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।
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