बिलासपुर। निलंबित IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ झटका लगा है। कोर्ट ने जीपी सिंह की अंतरिम राहत की मांग खारिज कर दिया है।
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आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जिसमें मामले की जांच तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए जीपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। मामले में कोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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