Aadhar Card: “आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं”, बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
Aadhar Card: अदालत ने टिप्पणी की— "केवल आधार, पैन या वोटर आईडी जैसे पहचान पत्रों के अस्तित्व पर निर्भर रहना, उनकी प्राप्ति की प्रक्रिया के सत्यापन के बिना, नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है
Bombay High Court on Aadhar Card
- कोर्ट ने आधार, पैन और वोटर कार्ड को लेकर किया स्पष्ट
- ये दस्तावेज केवल पहचान और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए
मुंबई: Aadhar Card, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कथित बांग्लादेशी नागरिक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र होना किसी को भारतीय नागरिक नहीं बनाता। कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज केवल पहचान और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए हैं, न कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण।
मामला पिछले साल ठाणे पुलिस में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी पर आरोप है कि उसने भारतीय अधिकारियों को गुमराह कर अवैध रूप से वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिया। इसके साथ ही उसने गैस और बिजली कनेक्शन भी धोखाधड़ी से हासिल किए।
कोर्ट ने आधार, पैन और वोटर कार्ड को लेकर किया स्पष्ट
Aadhar Card, जस्टिस ने नागरिकता अधिनियम 1955 का हवाला देते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित यह कानून ही तय करता है कि कौन भारतीय नागरिक है और नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त या समाप्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की— “केवल आधार, पैन या वोटर आईडी जैसे पहचान पत्रों के अस्तित्व पर निर्भर रहना, उनकी प्राप्ति की प्रक्रिया के सत्यापन के बिना, नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, खासकर जब ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांच के अधीन हो।”
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