अभिनेत्री हमला प्रकरण: दो दोषियों ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

अभिनेत्री हमला प्रकरण: दो दोषियों ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

अभिनेत्री हमला प्रकरण: दो दोषियों ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी
Modified Date: December 19, 2025 / 04:39 pm IST
Published Date: December 19, 2025 4:39 pm IST

कोच्चि, 19 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए छह लोगों में से दो की अपीलों पर शुक्रवार को सरकार से उसका रुख पूछा।

इस मामले में अभिनेता दिलीप समेत चार आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया था।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने प्रदीप और सलीम एच की अपीलें स्वीकार कर लीं, जिन्होंने अपनी दोषसिद्धि और 20 साल के कारावास की सजा को चुनौती दी है। सलीम एच को वदिवल सलीम के नाम से भी जाना जाता है।

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दोनों अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से अपीलें लंबित रहने के दौरान उनकी सजा निलंबित रखने का भी अनुरोध किया है।

उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को इन अपीलों पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय दिया और उनपर अगली सुनवाई की तारीख चार फरवरी, 2026 तय की।

एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय की न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने 12 दिसंबर को प्रदीप और सलीम के अलावा, सुनील एनएस उर्फ ​​पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी और विजयेश वीपी को भी सामूहिक बलात्कार के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय ने आठ दिसंबर को अभिनेता दिलीप समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने 17 फरवरी, 2017 को कथित तौर पर जबरन अभिनेत्री की कार में घुसकर दो घंटे तक उसे अपने कब्जे में रखा। इस घटना ने केरल को झकझोर दिया था।

मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न किया और चलती कार में अन्य दोषियों की मदद से इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया।

भाषा राजकुमार पवनेश

पवनेश


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