अभिनेत्री यौन शोषण मामला : दोषी व्यक्ति ने फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील की

अभिनेत्री यौन शोषण मामला : दोषी व्यक्ति ने फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील की

अभिनेत्री यौन शोषण मामला : दोषी व्यक्ति ने फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील की
Modified Date: December 25, 2025 / 04:18 pm IST
Published Date: December 25, 2025 4:18 pm IST

कोच्चि, 25 दिसंबर (भाषा) केरल में 2017 में अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उसने दलील दी है कि अदालत अपराध में उसकी संलिप्तता न होने के सबूतों पर ठीक से विचार करने में विफल रही।

केरल की एक अदालत ने हाल में इस मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी किया जबकि छह अन्य को दोषी ठहराया।

दोषी ठहराए गए मार्टिन ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की अपील की है।

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अपनी अपील में मार्टिन ने इस दावे को चुनौती दी कि उसने फर्जी दुर्घटना की और पीड़िता को अगवा करने में मदद की। साथ ही कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन के सिम कार्ड को नष्ट करके सबूत मिटा दिए।

मार्टिन ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों ने उनके और मामले में अन्य आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध, पूर्व संपर्क या साजिश को स्थापित नहीं किया।

भाषा शफीक मनीषा

मनीषा


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