अभिनेत्री से यौन दुर्व्यवहार मामला : उच्च न्यायालय ने अदालत बदलने के अनुरोध को ठुकराया

अभिनेत्री से यौन दुर्व्यवहार मामला : उच्च न्यायालय ने अदालत बदलने के अनुरोध को ठुकराया

अभिनेत्री से यौन दुर्व्यवहार मामला : उच्च न्यायालय ने अदालत बदलने के अनुरोध को ठुकराया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: November 20, 2020 11:13 am IST

कोच्चि, 20 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और उस अभिनेत्री द्वारा दायर एक याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिनका 2017 में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। इन याचिकाओं में मुकदमा मौजूदा अदालत से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

इस मामले के आरोपियों में लोकप्रिय मलयालम अभिनेता दिलीप भी शामिल हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अगर अदालत और अभियोजक समन्वय के साथ काम नहीं करते, तो परिणामस्वरूप दोषी कानून के शिकंजे से बच जाएगा और निर्दोष को दंडित किया जाएगा।

न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सच्चाई की तलाश और न्याय मुहैया कराने के प्रयासों के तहत विशेष अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील मिलकर काम करेंगे।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई टाल दी थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत (सीबीआई की विशेष अदालत) को सोमवार को बंद कमरे में सुनवाई फिर शुरू करने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत को चार फरवरी 2021 को या उससे पहले मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है।

अभिनेत्री ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वह निचली अदालत के रवैये से दुखी है और अदालत उस समय मूक दर्शक की तरह बैठी थी जब दिलीप के वकील द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा था।

अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार ने भी मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

भाषा

अविनाश वैभव

वैभव


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