अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न मामला : उच्च न्यायालय ने दो दोषियों की सजा पर रोक लगाने से मना किया

अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न मामला : उच्च न्यायालय ने दो दोषियों की सजा पर रोक लगाने से मना किया

अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न मामला : उच्च न्यायालय ने दो दोषियों की सजा पर रोक लगाने से मना किया
Modified Date: July 23, 2026 / 01:33 pm IST
Published Date: July 23, 2026 1:33 pm IST

कोच्चि, 23 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न के मामले में दो दोषियों की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और उसे अंजाम देने के तरीके को देखते हुए यह राहत देने से मना किया।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की पीठ ने राहत देने से मना करते हुए ‘‘जनहित के व्यापक पहलुओं, अपराध के सामाजिक प्रभाव और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता’’ को भी ध्यान में रखा।

यह आदेश मामले के आरोपी संख्या पांच सलीम एच. और आरोपी संख्या छह प्रदीप की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए पारित किया गया।

अदालत ने कहा कि फैसले और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि छह आरोपियों के बीच कथित साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उन्होंने अपनी योजना को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं (सलीम और प्रदीप) ने अपराध को अंजाम देने में सहायता की और उसे बढ़ावा दिया तथा उनकी मंशा भी अन्य सभी साजिशकर्ताओं के जैसी थी।’’

दोनों आरोपियों ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपनी अपीलों के लंबित रहने तक 20 वर्ष के कारावास की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों आरोपी सत्र अदालत के फैसले में कोई ऐसी स्पष्ट कानूनी त्रुटि, प्रत्यक्ष अवैधता या गंभीर खामी नहीं दिखा सके हैं, जिसके आधार पर उनकी सजा पर रोक लगाई जा सके।

अदालत ने कहा, ‘‘इस अंतरिम चरण में हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष इतने अविवेकपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हैं कि सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का औचित्य बनता हो।’’

उच्च न्यायालय ने इससे पहले नौ जुलाई को भी इस मामले के मुख्य आरोपी सुनील एन. एस. उर्फ पल्सर सुनी की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था।

सत्र अदालत ने पिछले वर्ष 12 दिसंबर को सुनील, सलीम और प्रदीप सहित छह लोगों को सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

वहीं, अभिनेता दिलीप और तीन अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया था।

यह मामला 17 फरवरी, 2017 को त्रिशूर से कोच्चि जा रही एक अभिनेत्री के अपहरण और चलती कार में उसके यौन उत्पीड़न से जुड़ा है।

भाषा गोला माधव

माधव


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