अफ़्रीकी स्वाइन फीवर: असम के बारपेटा में सूअरों और सूअर के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

अफ़्रीकी स्वाइन फीवर: असम के बारपेटा में सूअरों और सूअर के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध

अफ़्रीकी स्वाइन फीवर: असम के बारपेटा में सूअरों और सूअर के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध
Modified Date: May 16, 2025 / 08:39 pm IST
Published Date: May 16, 2025 8:39 pm IST

बारपेटा, 16 मई (भाषा) अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के प्रकोप के बाद शुक्रवार को असम के बारपेटा जिले में सूअरों और सूअर के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

एएसएफ का प्रकोप सरूखेत्री विकास खंड के गहिया गांव में देखा गया है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारी दिगंत बैश्य ने असम महामारी रोग अधिनियम, 2023 की धारा 16 को लागू करते हुए सूअर, इसके मांस और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन को छोड़कर जिले के अंदर और बाहर दोनों जगह सूअरों के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया कि लोगों को खुले मैदानों, जल निकायों या अन्य खुले क्षेत्रों में सूअरों के शवों का निपटान करने से सख्त मना किया गया है।

इसमें कहा गया कि पशु चिकित्सा या जिले के अधिकारियों से सूअरों की मृत्यु या एएसएफ के लक्षणों से संबंधित जानकारी को छिपाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भाषा

शुभम नेत्रपाल

नेत्रपाल


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