अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : न्यायालय ने बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इंकार किया

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : न्यायालय ने बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इंकार किया

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : न्यायालय ने बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इंकार किया
Modified Date: February 7, 2023 / 04:44 pm IST
Published Date: February 7, 2023 4:44 pm IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं।

कथित तौर पर 3,600 करोड़ रुपये का यह घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जेम्स की यह दलील कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि उसने मामलों में अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है, स्वीकार नहीं की जा सकती।

हालांकि पीठ ने कहा कि वह निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए रुख कर सकता है। जेम्स ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436ए के तहत जमानत का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

भाषा आशीष नरेश

नरेश


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