अहमदाबाद की अदालत ने आरोपमुक्त किए जाने का आग्रह करने वाली सीतलवाड़ की याचिका खारिज की

अहमदाबाद की अदालत ने आरोपमुक्त किए जाने का आग्रह करने वाली सीतलवाड़ की याचिका खारिज की

अहमदाबाद की अदालत ने आरोपमुक्त किए जाने का आग्रह करने वाली सीतलवाड़ की याचिका खारिज की
Modified Date: July 20, 2023 / 04:39 pm IST
Published Date: July 20, 2023 4:39 pm IST

अहमदाबाद, 20 जुलाई (भाषा) गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने राज्य में 2002 में हुए दंगों के संबंध में कथित रूप से सबूत गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की आरोपमुक्त करने का आग्रह करने वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए आर पटेल ने सीतलवाड़ की याचिका खारिज कर दी।

गुजरात सरकार ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने दंगा पीड़ितों का विश्वास तोड़ा और निर्दोष लोगों को फंसाया।

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गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने से इनकार किए जाने के बाद बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले में सीतलवाड़ को जमानत दे दी थी।

भाषा नोमान नेत्रपाल

नेत्रपाल


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