निदा खान को शरण देने के आरोपी एआईएमआईएम पार्षद के ‘अवैध’ निर्माण के मामले में नोटिस जारी

निदा खान को शरण देने के आरोपी एआईएमआईएम पार्षद के ‘अवैध’ निर्माण के मामले में नोटिस जारी

निदा खान को शरण देने के आरोपी एआईएमआईएम पार्षद के ‘अवैध’ निर्माण के मामले में नोटिस जारी
Modified Date: May 9, 2026 / 10:23 pm IST
Published Date: May 9, 2026 10:23 pm IST

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र), नौ मई (भाषा) उप महापौर राजेंद्र जंजल ने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने शनिवार को एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को शहर में ‘‘अवैध’’ निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया है, जिन पर टीसीएस मामले की आरोपी निदा खान को शरण देने का आरोप है।

पटेल के खान को शहर में शरण देने के आरोप में मामला दर्ज होने के एक दिन बाद यह नोटिस जारी हुआ है।

नगर निगम ने पार्षद को नोटिस भेजकर नारेगांव क्षेत्र के कौसर पार्क में स्थित उनके 600 वर्ग फुट के मकान से संबंधित अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है।

निगम के अतिक्रमण विभाग ने निर्माण को अवैध बताते हुए पटेल से अगले 72 घंटों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

नोटिस में कहा गया है कि यदि पटेल से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो निगम को मकान के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।

महापौर समीर राजुरकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “हमने अतिक्रमण विभाग के माध्यम से मतीन पटेल को नोटिस भेजा है और स्पष्टीकरण मांगा है। निर्धारित समय सीमा के बाद, हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।”

पुलिस के अनुसार, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पार्षद ने पिछले कुछ दिनों से खान और उनके परिवार को छत्रपति संभाजीनगर में शरण दी हुई थी।

टीसीएस की नासिक स्थित इकाई में कुछ महिला सहकर्मियों पर कथित धर्म परिवर्तन के दबाव और यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में आरोपी खान को बृहस्पतिवार को यहां गिरफ्तार किया गया।

खान को शरण देने के आरोप में पटेल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

भाषा राखी शफीक

शफीक


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