अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का निर्देश

अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का निर्देश

अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का निर्देश
Modified Date: November 28, 2024 / 09:56 pm IST
Published Date: November 28, 2024 9:56 pm IST

प्रयागराज, 28 नवंबर (भाषा) समाजवादी पार्टी नेता चौधरी बृजेंद्र सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि यह चुनाव याचिका निस्तारित होने तक अलीगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में 2024 में हुए चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखे जायें।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी, 2025 निर्धारित की।

अलीगढ़ के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार चौधरी बृजेंद्र सिंह ने भाजपा के सतीश गौतम को कांटे की टक्कर दी, लेकिन वह 15,647 मतों से चुनाव हार गए।

सिंह ने अपनी हार और गौतम की जीत को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया और अपनी चुनाव याचिका में उन्होंने दावा किया है कि मतगणना के दौरान 11 वोटिंग मशीनें खोली नहीं गईं और चुनाव अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे थे।

अदालत ने 26 नवंबर के अपने आदेश में कहा, “इस चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, फार्म 17-सी और अन्य दस्तावेज बरकरार रखे जाएं और अगली तिथि तक किसी भी तरह से नष्ट ना किए जाएं।”

भाषा राजेंद्र

रंजन

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