इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नमाज पढ़ने के खिलाफ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Ads

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नमाज पढ़ने के खिलाफ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

  •  
  • Publish Date - August 1, 2026 / 12:03 AM IST,
    Updated On - August 1, 2026 / 12:03 AM IST

प्रयागराज, 31 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बदायूं के उप जिलाधिकारी द्वारा सात जुलाई को जारी उस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें बिना अनुमति नमाज अदा किए जाने और निर्माण किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।

बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र के चिरंजीवी गांव स्थित मुस्तफा मस्जिद की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मस्जिद खरीदी गई जमीन पर निर्मित है और वहां लंबे समय से नमाज अदा की जा रही है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह याचिका पर आगे सुनवाई नहीं चाहते। इसके बाद न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

भाषा

सं, राजेंद्र आशीष रवि कांत