Forbidding husband to physical relation equal to mental cruelty

पति को यौन संबंध के लिए मना करना मानसिक क्रूरता के बराबर, व्यक्ति की याचिका पर इलाहबाद हाईकोर्ट की दो टूक

Allahabad High Court on physical relation : पति या पत्नी को लंबे समय तक अपने साथी के साथ पर्याप्त कारण के बिना यौन संबंध बनाने की अनुमति

Edited By :   Modified Date:  May 25, 2023 / 02:20 PM IST, Published Date : May 25, 2023/2:20 pm IST

नई दिल्ली : Allahabad High Court on physical relation : पति और पत्नी के बीच अक्सर कई चीजों को लेकर विवाद होता है। लेकिन कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ता है। ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमे पत्नी द्वारा पति के साथ संबंध बनाने से इनकार करने की बात कही गई है।

यह भी पढ़ें : MPBSE 10th-12th Result : 10 वीं बोर्ड परीक्षा में रीवा जिले का बेहतरीन प्रदर्शन, 5 छात्रों ने बनाई टॉप-10 में जगह 

Allahabad High Court on physical relation : बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की बेंच ने पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि पति या पत्नी को लंबे समय तक अपने साथी के साथ पर्याप्त कारण के बिना यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देना, मानसिक क्रूरता के बराबर है।

यह भी पढ़ें : Tata Punch की आने वाली है शामत, इस दिन लॉन्च होगी Hyundai Exter, मिलेंगे दमदार फीचर्स 

Allahabad High Court on physical relation : शख्स ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि उसकी पत्नी उससे कोई संबंध बनाने से इनकार कर रही है। जब पारिवारिक अदालत ने उसकी तलाक याचिका खारिज कर दी, तो उस व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें