Sambhal News: संभल में ढहाया गया अवैध मैरिज हॉल और मदरसा, मस्जिद को भी अतिक्रमण हटाने चार दिन का अल्टीमेटम

Sambhal News: तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनकी अदालत ने आरक्षित जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को हटाने के साथ-साथ मैरिज हॉल को भी ढहाने का आदेश दिया था।

Sambhal News: संभल में ढहाया गया अवैध मैरिज हॉल और मदरसा, मस्जिद को भी अतिक्रमण हटाने चार दिन का अल्टीमेटम

Sambhal News, image source: ANI

Modified Date: October 2, 2025 / 05:39 pm IST
Published Date: October 2, 2025 4:55 pm IST
HIGHLIGHTS
  • लगभग 2,300 वर्ग मीटर में बने मैरिज हॉल को ढहाया
  • मस्जिद समिति से चार दिनों के भीतर ज़मीन खाली करने का समझौता
  • मस्जिद लगभग 550 वर्ग मीटर में फैली

संभल : Sambhal News, संभल जिले में बृहस्पतिवार को प्रशासन ने असमोली थाना क्षेत्र के राया गांव में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बने एक मैरिज हॉल और मदरसे को ढहा दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ज़िला प्रशासन ने आरक्षित जमीन पर अवैध रूप से बनी एक मस्जिद से अतिक्रमण हटाने के लिए भी चार दिन का समय दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर खुद ही तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनकी अदालत ने आरक्षित जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को हटाने के साथ-साथ मैरिज हॉल को भी ढहाने का आदेश दिया था।

लगभग 2,300 वर्ग मीटर में बने मैरिज हॉल को ढहाया

सिंह ने कहा,‘‘लगभग 2,300 वर्ग मीटर में बने मैरिज हॉल को ढहा दिया गया है। मस्जिद समिति ने अतिक्रमण हटाने के लिए चार दिन का समय मांगा था, जिसे जिलाधिकारी ने मान लिया। इसके बाद से समिति ने स्वेच्छा से इस ढांचे को गिराना शुरू कर दिया है।’’ उन्होंने बताया कि कब्जाधारियों को पहले दो नोटिस जारी किए गए थे जिसपर वे कार्यवाही में पेश तो हुए लेकिन लेकिन स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि दो सितंबर को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद 30 दिनों की मोहलत दी गई। उन्होंने बताया कि मस्जिद लगभग 550 वर्ग मीटर में फैली है।

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मस्जिद समिति से चार दिनों के भीतर ज़मीन खाली करने का समझौता

Sambhal News, मस्जिद समिति के सदस्य और रा या बुज़ुर्ग गांव के निवासी यासीन ने पुष्टि की कि प्रशासन के साथ चार दिनों के भीतर ज़मीन खाली करने का समझौता हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने मस्जिद को स्वयं ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।’’

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि संबंधित भूमि तालाब क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा,‘‘स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिए जाने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। इलाके में ड्रोन से निगरानी की गई और आस-पास के गांवों में सार्वजनिक घोषणाएं की गईं।’’

मैरिज हॉल और मदरसा दोनों को अवैध माना

उन्होंने बताया कि मैरिज हॉल और मदरसा दोनों को अवैध माना गया तथा अब अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने उन्हें हटा दिया है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने बताया कि पूरे जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘धारा 67 के तहत, प्लॉट संख्या 691, जो 2,310 वर्ग मीटर में फैली तालाब की ज़मीन के रूप में दर्ज है, के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन-चार महीनों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी और अनुपालन के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। आज की तोड़फोड़ के दौरान राजस्व टीम मौके पर मौजूद थी।’’

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com