अपराजिता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों संबंधी समिति की अध्यक्ष होंगी

अपराजिता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों संबंधी समिति की अध्यक्ष होंगी

अपराजिता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों संबंधी समिति की अध्यक्ष होंगी
Modified Date: November 12, 2025 / 06:18 pm IST
Published Date: November 12, 2025 6:18 pm IST

नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले तीन विधेयकों पर विचार के लिए बुधवार को संयुक्त समिति का गठन कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अपराजिता सारंगी करेंगी।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सारंगी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है।

इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं।

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कांग्रेस समेत कई प्रमुख विपक्ष दलों ने इस समिति में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, हालांकि ‘इंडिया’ गठबंधन की एक घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने इस समिति का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। राकांपा (एसपी) की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले को इस समिति में शामिल किया गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किए। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया।

भाषा हक हक अविनाश

अविनाश


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