2008 असम सीरियल बम विस्फोट, एनडीएफबी के संस्थापक रंजन दैमारी और अन्य 14 दोषी करार

2008 असम सीरियल बम विस्फोट, एनडीएफबी के संस्थापक रंजन दैमारी और अन्य 14 दोषी करार

2008 असम सीरियल बम विस्फोट, एनडीएफबी के संस्थापक रंजन दैमारी और अन्य 14 दोषी करार
Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 pm IST
Published Date: January 28, 2019 8:14 am IST

गुवाहाटी। असम में साल 2008 में हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को गुवाहाटी में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक रंजन दैमारी और अन्य 14 लोगों को दोषी करार दिया है।

बता दें कि यह बम विस्फोट 30 अक्टूबर 2008 को हुआ था, जब गुवाहाटी और उसके आसपास पश्चिमी असम इलाके में एक के बाद एक 18 धमाके बाजार इलाके में हुए थे। इस घटना में 81 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 470 लोग घायल हो गए थे।

यह भी पढ़ें : सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने बरामद किये आईईडी बम 

 ⁠

आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टीडी गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से फांसी की मांग की गई है। सीबीआई की विशेष अदालत अब इस मामले पर सज़ा 30 जनवरी को सुनाएगी।


लेखक के बारे में