बैंक धोखाधड़ी मामला : ईडी ने महाराष्ट्र के मुरुड में 60 करोड़ रुपये के मकान को कुर्क किया

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बैंक धोखाधड़ी मामला : ईडी ने महाराष्ट्र के मुरुड में 60 करोड़ रुपये के मकान को कुर्क किया

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  • Publish Date - June 10, 2026 / 08:18 PM IST,
    Updated On - June 10, 2026 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेक्सटाइल कंपनी ‘एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड’(एसकेएनएल) और उसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नितिन कासलीवाल के खिलाफ बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुरुड शहर में समुद्र के किनारे स्थित 60 करोड़ रुपये की कीमत के एक आलीशान घर को कुर्क कर लिया।

संघीय एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनयम (पीएमएलए) के तहत मकान को कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया गया और इस घर का बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से ज्यादा आंका गया है।

ईडी के मुताबिक एसकेएनएल के लिए तय कार्य से इतर जाकर ऋण के रूप में प्राप्त राशि का इस्तेमाल महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के मुरुड शहर में अलीबाग के पास अरब सागर के सामने मौजूद अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

संघीय एजेंसी ने दावा किया कि अचल संपत्ति सीधे तौर पर 1,400 करोड़ रुपये के एसकेएनएल ‘बैंक धोखाधड़ी’ के अपराध से हुई कमाई से खरीदी गई।

ईडी ने पिछले साल दिसंबर में अपनी जांच के तहत लंदन के बकिंघम पैलेस के पास स्थित 119.55 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की थी।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत