बेंगलुरु में गड्ढों को भरने में बीबीएमपी पूरी तरह से नाकाम रही : कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरु में गड्ढों को भरने में बीबीएमपी पूरी तरह से नाकाम रही : कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरु में गड्ढों को भरने में बीबीएमपी पूरी तरह से नाकाम रही : कर्नाटक उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 pm IST
Published Date: October 28, 2022 11:34 am IST

बेंगलुरु, 28 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) शहर की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने को लेकर दिए गए उसके आदेशों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है।

अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को जारी रखी।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न बी वरले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि गड्ढों के कारण हो रहे हादसों में कई लोगों की मौत हो रही है और अवैज्ञानिक तरीके से गड्ढों को भरने की वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

बीबीएमपी अधिवक्ता ने गड्ढों को भरने के लिए नगर निकाय द्वारा किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अदालत ने कहा कि बीबीएमपी अपने काम में ‘पूरी तरह से विफल’ रही है। अदालत ने उसे एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें बताया जाए कि अब तक कितने गड्ढों को भरा गया है।

मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।

भाषा नोमान मनीषा

मनीषा


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