Post Office New Rules: पोस्ट ऑफिस में क्या आपका भी अकाउंट है? e-KYC समेत बदल गए ये बड़े नियम, तुरंत जानें वरना हो सकती है परेशानी

Post Office New Rules: पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब कुछ खास खातों में ग्राहक ब्रांच में पेपरलेस तरीके से लेनदेन कर सकते हैं। वे बिना कागजी प्रक्रिया के 50,000 रुपये तक जमा और 20,000 रुपये तक निकासी आसानी से कर सकेंगे। यह सुविदा काम को तेज और आसान बनाएगी।

Post Office New Rules: पोस्ट ऑफिस में क्या आपका भी अकाउंट है? e-KYC समेत बदल गए ये बड़े नियम, तुरंत जानें वरना हो सकती है परेशानी

(Post Office New Rules/ Image Credit: AI-generated)

Modified Date: June 24, 2026 / 05:53 pm IST
Published Date: June 24, 2026 5:51 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पोस्ट ऑफिस में पेपरलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू
  • एक बार में 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं
  • 20,000 रुपये तक बिना फॉर्म निकासी संभव

नई दिल्ली: Post Office New Rules: डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब कुछ खास खाताधारक ब्रांच में बिना कागजी प्रक्रिया के पेपरलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके तहत एक बार में 50,000 रुपये तक जमा और 20,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। यह सुविधा काम को तेज और आसान बनाने के लिए शुरू की गई है।

ब्रांच स्तर पर शुरू हुई e-KYC सुविधा

डाक विभाग ने अब ब्रांच लेवल पर e-KYC सुविधा लागू कर दी है। पहले यह सुविधा सीमित पोस्ट ऑफिस तक ही थी। लेकिन अब इसे सभी ब्रांच में लागू किया जा रहा है। इसका फायदा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) धारकों को मिलेगा। e-KYC पूरी होने के बाद ग्राहक बिना पे-इन-स्लिप के पैसे जमा और निकाल सकेंगे।

लेनदेन की नई सीमा और नियम

e-KYC पूरा करने वाले ग्राहक किसी भी ब्रांच में आसानी से लेनदेन कर सकते हैं। वे 50,000 रुपये तक जमा और 20,000 रुपये तक निकासी बिना कागजी प्रक्रिया के कर पाएंगे। लेकिन इससे अधिक राशि के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे और पेपर प्रक्रिया तथा मंजूरी जरूरी होगी। यह बदलाव ग्राहकों को तेज सेवा देने के लिए किया गया है।

आधार लिंक और डिजिटल सुविधा

डाक विभाग ने यह भी बताया है कि आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद कोई भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस अन्य योग्य खातों में ट्रांजैक्शन कर सकेगा। यानी अब केवल अपनी ब्रांच तक सीमित प्रक्रिया नहीं रहेगी। इससे ग्राहकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और काम जल्दी होगा। साथ ही 1 सितंबर 2026 से मोबाइल नंबर से लिंक न होने वाले खातों में DREAM ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।

सुरक्षा नियम और e-KYC की शर्तें

डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि e-KYC सुविधा केवल सिंगल खातों के लिए लागू होगी, जॉइंट और नाबालिग खातों के लिए नहीं। इसके लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर का CIF से लिंक होना जरूरी है। ग्राहक की डिजिटल सहमति के बाद ही आधार से डेटा लेकर e-KYC पूरा किया जाएगा। सुरक्षा के लिए सभी डाकघरों को आधार जानकारी छुपाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रहे।

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लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।