संयम बरतें, एक-दूसरे के खिलाफ बयान न दें: अदालत ने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी और बहन से कहा

संयम बरतें, एक-दूसरे के खिलाफ बयान न दें: अदालत ने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी और बहन से कहा

संयम बरतें, एक-दूसरे के खिलाफ बयान न दें: अदालत ने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी और बहन से कहा
Modified Date: February 17, 2026 / 02:50 pm IST
Published Date: February 17, 2026 2:50 pm IST

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया एस. कपूर और बहन मंदिरा कपूर स्मिथ के एक-दूसरे के खिलाफ बयान देने पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने यह आदेश प्रिया कपूर के अपनी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उनकी ननद पॉडकास्ट, साक्षात्कार, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों के जरिये लगातार दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला अभियान चला रही हैं।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक-दूसरे के खिलाफ बयान देने में संयम बरतने का निर्देश दिया जाता है।’’

अदालत ने मामले पर स्मिथ और पॉडकास्ट की मेजबान पूजा चौधरी को भी समन जारी किया तथा मामले को मई में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

प्रिया कपूर की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उनकी (प्रिया की) ननद ने याचिकाकर्ता की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर सामग्री अपलोड और साझा की।

दूसरी ओर, स्मिथ के वकील ने कहा कि उन्हें (स्मिथ को) बदनाम करने के लिए ‘‘मीडिया में सुनियोजित अभियान’’ चलाया जा रहा है।

प्रिया कपूर ने कहा कि संजय कपूर की मौत के कुछ ही दिनों के अंदर, उनकी ननद ने उनकी छवि खराब करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाया।

भाषा वैभव सुरेश

सुरेश


लेखक के बारे में