बंगाल: एसआईआर के लिए दसवीं के प्रवेश-पत्र को वैध दस्तावेज मानने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ने ठुकराया

बंगाल: एसआईआर के लिए दसवीं के प्रवेश-पत्र को वैध दस्तावेज मानने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ने ठुकराया

बंगाल: एसआईआर के लिए दसवीं के प्रवेश-पत्र को वैध दस्तावेज मानने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ने ठुकराया
Modified Date: January 15, 2026 / 07:03 pm IST
Published Date: January 15, 2026 7:03 pm IST

कोलकाता, 15 जनवरी (भाषा) निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सत्यापन के लिए 10वीं कक्षा(माध्यमिक) के प्रवेश-पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई थी। यहां एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

राज्य के सीईओ को भेजे गए एक पत्र में ईसी ने कहा कि उसने प्रस्ताव की जांच की है, लेकिन पाया कि माध्यमिक प्रवेश-पत्र एसआईआर प्रक्रिया के लिए निर्धारित स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के आयोजन के लिए 27 अक्टूबर 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार, माध्यमिक प्रवेश-पत्र को सत्यापन उद्देश्यों के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

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पत्र में कहा गया है, ‘‘उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आयोग का यह मत है कि माध्यमिक प्रवेश-पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।’’

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस फैसले की जानकारी राज्य के अधिकारियों को दे दी है।

भाषा यासिर सुरेश

सुरेश


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