बेंगलुरु: खाद्य पदार्थों के एक गोदाम में लाइसेंसिंग और लेबलिंग संबंधी खामियां मिलीं, नोटिस जारी

बेंगलुरु: खाद्य पदार्थों के एक गोदाम में लाइसेंसिंग और लेबलिंग संबंधी खामियां मिलीं, नोटिस जारी

बेंगलुरु: खाद्य पदार्थों के एक गोदाम में लाइसेंसिंग और लेबलिंग संबंधी खामियां मिलीं, नोटिस जारी
Modified Date: August 12, 2026 / 04:14 pm IST
Published Date: August 12, 2026 4:14 pm IST

बेंगलुरु, 12 अगस्त (भाषा) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर के प्रमुख होटलों और रेस्तरां को खाद्य सामग्री और किराने का सामान उपलब्ध कराने वाले एक गोदाम का विशेष निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विभाग ने कहा कि इस संबंध में संबंधित इकाई को नोटिस जारी किया गया है और निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू टी खादर के निर्देश पर विभाग के खाद्य सुरक्षा प्रभाग ने 11 अगस्त को बेंगलुरु शहरी जिले के सकलावारा नगर, सकलावारा स्थित इस इकाई का निरीक्षण किया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2011 के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत ऑनलाइन माध्यम से खाद्य आपूर्ति करने वाले एक लोकप्रिय मंच द्वारा संचालित इस इकाई का निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बयान में कहा कि निरीक्षण के दौरान परिसर साफ-सुथरा पाया गया।

हालांकि, अधिकारियों ने पाया कि 146 किलोग्राम चिकन के लिए निर्माता का एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर उपलब्ध नहीं था, जबकि 40 किलोग्राम लहसुन के निर्माता का एफएसएसएआई लाइसेंस वैध नहीं था।

विभाग ने कहा कि पैक किए गए सामानों पर गलत लेबलिंग पाई गई, जिनमें 300 किलोग्राम चावल, 20 किलोग्राम सूखे मेवे और 15 किलोग्राम मसाला शामिल हैं।

इसके अलावा, 10 किलोग्राम आयातित मूली के अचार को लेबल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रशीतित स्थान पर नहीं रखा गया था।

विभाग ने निरीक्षण के दौरान 40 नमूने एकत्र किए, जिनमें पांच कानूनी नमूने और 35 सर्वेक्षण नमूने शामिल हैं।

भाषा तान्या संतोष

संतोष


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