नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) का नेतृत्व और मुख्यमंत्री भगवंत मान घबराए हुए हैं।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुप नहीं रहेगी और राज्य की जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी।
रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘कल एक टेलीविज़न इंटरव्यू में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने खुलासा किया कि राज्य में 50 हैंड ग्रेनेड तस्करी कर लाए गए हैं। उनका यह बयान मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई खबरों पर आधारित था और यह पिछले छह महीनों में पंजाब में लगभग 16 ग्रेनेड विस्फोटों के मद्देनजर आया था।’
उन्होंने कहा कि चेतावनी को गंभीरता से लेने के बजाय, पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रताप सिंह बाजवा पर आतंकी समूहों से संबंध होने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने (बाजवा ने) खुद आतंकवाद के कारण अपने परिजनों को खोया है।
रमेश के अनुसार, बाजवा के आवास पर एक खुफिया टीम भेजी गई और अब उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘यह स्पष्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री— जो असुरक्षा और अक्षमता का प्रतीक बन चुके हैं, और भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेतृत्व घबराया हुआ है। इस वजह से वह (आप नेतृत्व) डराने-धमकाने, बदनाम करने और धमकियों का सहारा ले रहा है। लेकिन इस सबसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है।’
उन्होंने दावा किया कि पंजाब में शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।
कांग्रेस महासचिव ने इस बात पर जोर दिया, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुप नहीं कराया जा सकता। कांग्रेस पार्टी राज्य में जनता की आवाज मजबूती से उठाती रहेगी।’
बाजवा ने एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, ‘मुझे पता चला है कि 50 बम पंजाब पहुंच गए हैं। इनमें से 18 फट चुके हैं, 32 अब भी फटने बाकी हैं।’
बाजवा ने यह दावा हाल के महीनों में राज्य में हुए कई ग्रेनेड हमलों के बीच किया है।
नेता प्रतिपक्ष से उनके दावे को लेकर पूछताछ किये जाने के कुछ घंटों बाद, पुलिस ने रविवार को उनपर देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी प्रदान करने के आरोप में मामला दर्ज किया।
सूत्रों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(1)(डी) (झूठी और भ्रामक जानकारी, जो देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालती है) और 353(2) (झूठे बयान, जो शत्रुता और घृणा या दुर्भावना पैदा करने का इरादा रखते हैं) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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