Ban On Firecrackers in Diwali
Firecrackers banned in the country: नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट ही काम नहीं है। पटाखों पर दिल्ली-एनसीआर में ही बैन नहीं बल्कि पूरे देश स्थानीय सरकारों के विवेक पर लागू है।
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती है। पराली जलाने पर रोक लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। राजनैतिक ब्लेगेम को रोकें और आप दूसरों पर नहीं थोप सकते।
पटाखे पर बैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है। लोगों को इसके लिए संजीदा होने की जरुरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखें चलाते हैं। इसलिए लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरुरत है।
Firecrackers banned in the country: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि दीपावली पर पटाखें जलाने पर प्रतिबंध लागने को हम कोई निर्धारित आदेश नहीं जारी कर रहे हैं। हमारे पिछले आदेश का सभी राज्य सरकार अनुपालन करें।