Supreme court’ decision on Properties
नई दिल्ली। मकान मालिक और केयरटेकर के बीच अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केयरटेकर को फटकार लगाते हुए कहा कि जब मालिक कहेगा तो उसे मकान या प्रॉपर्टी को खाली करना होगा।
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Supreme court’ decision on Properties : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक केयरटेकर / नौकर अपने लंबे समय तक कब्जे के बावजूद संपत्ति पर कभी दावा नहीं कर सकता है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
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बता दें कि एक मामले में केयरटेकर ने मकान मालिक की संपत्ति को खुद का बताते हुए परिसर को खाली नहीं किया। जिसके बाद मकान मालिक ने निचली अदालत और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
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निचली अदालत और हाईकोर्ट ने मकान मालिक की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने उस याचिका पर आगे कार्यवाही करने से मना किया था आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिलों को सुनने के बाद मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया।
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