License will be canceled for drunk driving

बड़ी खबर ! शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के होंगे अब लाइसेंस रद्द, प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश

big news ! License will be canceled for those who drive after drinking alcohol : सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित एक बैठक में लिया फैसला

Edited By :   Modified Date:  January 27, 2023 / 01:46 PM IST, Published Date : January 27, 2023/1:30 pm IST

License will be canceled for drunk driving:केरल:शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। दिन बा दिन बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए प्रदेश के सीएम ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किया है। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों की संख्या को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पहले भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों को लेकर कोई बड़े बदलाव किये गए। ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। जिसमे पूरी तरह सफलता नहीं मिलने की वजह से सीएम द्वारा ये सख्त कदम उठाया गया है ।

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केरल के मुख्यमंत्री ने जारी किया आदेश

यह फैसला केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लिया गया है। बुधवार को हुई एक बैठक में ड्रग्स या शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आगे सीएम ने कहा कि वाहन चालकों में नशीले पदार्थों या शराब के बढ़ते सेवन का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारी विशेष वाहनों की सुविधा का उपयोग करें। सीएम विजयन ने सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने यह आदेश दिया।

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नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने वाले के होंगे लाइसेंस रद्द

उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा, “नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों का लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएं.”

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नशीली दवाओं के सेवन और वितरण से संबंधित अपराध करते हैं

License will be canceled for drunk driving: केरल के मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जो लोग अक्सर नशीली दवाओं के सेवन और वितरण से संबंधित अपराध करते हैं, उनके खिलाफ निवारक हिरासत के आदेश जारी किए जाएंगे। यह आदेश नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधानों के तहत होगा।

 
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