नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर, एक साल तक हवालात में बंद रहेंगे कांग्रेस नेता

Big update about Congress leader Navjot Singh Sidhu going to jail

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  • Publish Date - May 20, 2022 / 05:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

नई दिल्लीः रोड रेज केस में सजा का ऐलान होने के बाद अब पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें अब मेडिकल के लिए माता कौशल्‍या अस्‍पताल ले जाया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें पटियाला जेल में दाखिल किया जाएगा और एक साल तक उन्हें जेल में रहना होगा।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कम सजा देने के लिए किसी भी तरह की सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून के प्रभाव को लेकर जनता के विश्वास को कमजोर करेगी। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहत की आस के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली।

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जानें क्या था पूरा मामला

27 दिसंबर 1988 को एक पार्किंग को लेकर सिद्धू की पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से बहस हो गई। सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को उनकी कार से खींचकर मारा और उन्हें टक्कर मार दी। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। एक चश्मदीद ने सिद्धू पर गुरनाम सिंह के सिर पर वार कर हत्या करने का आरोप लगाया था।

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सबूतों के अभाव में कोर्ट ने कर दिया था बरी

सिद्धू को इस मामले में 1999 में एक स्थानीय अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। लेकिन 2006 में हाई कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसने उनकी सजा को कम कर दिया और पूर्व क्रिकेटर को जुर्माना भरने का आदेश देने के बाद मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि घटना 30 साल पुरानी थी और सिद्धू ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था।