मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिवों की अयोग्यता को रोकने के लिए कर्नाटक विधानसभा में विधेयक पेश

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिवों की अयोग्यता को रोकने के लिए कर्नाटक विधानसभा में विधेयक पेश

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिवों की अयोग्यता को रोकने के लिए कर्नाटक विधानसभा में विधेयक पेश
Modified Date: July 19, 2024 / 10:17 pm IST
Published Date: July 19, 2024 10:17 pm IST

बेंगलुरू, 19 जुलाई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनमें कर्नाटक विधानमंडल (अयोग्यता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक भी शामिल है जो राजनीतिक सचिवों की अयोग्यता पर रोक से संबंधित है।

यह विधेयक मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव, वित्तीय सलाहकार, नीति एवं योजना सलाहकार तथा कर्नाटक राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त विधायकों या विधान पार्षदों को संबंधित सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने से छूट की खातिर पेश किया गया है।

इसके साथ ही कर्नाटक वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक भी पेश किया। इस विधेयक के उद्देश्यों में तंबाकू उत्पादों और पान मसाला के उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों का पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगाना शामिल है।

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कर्नाटक सिने एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) विधेयक भी सदन में पेश किया गया। इसका उद्देश्य एक कल्याण बोर्ड का गठन करना तथा राज्य में सिने एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय योजनाओं हेतु एक कोष की स्थापना करना है।

भाषा शुभम अविनाश

अविनाश


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