बिटुमेन घोटाला: सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया

बिटुमेन घोटाला: सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया

बिटुमेन घोटाला: सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया
Modified Date: March 29, 2025 / 07:36 pm IST
Published Date: March 29, 2025 7:36 pm IST

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 27 साल पुराने बिटुमेन परिवहन ‘घोटाले’ में बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन और चार अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने पूर्व मंत्री, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और तीन अन्य – पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा – को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अधिकारियों ने कहा कि मामला हल्दिया से बरौनी के रास्ते आरसीडी हजारीबाग तक बिटुमेन की कथित ढुलाई से संबंधित है।

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एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जांच में पता चला है कि बिटुमेन की ढुलाई की ही नहीं गई थी। ट्रांसपोर्टर ने हल्दिया से बिटुमेन लदवाकर कोलकाता के खुले बाजार में बेच दिया और परिवहन शुल्क भी लिया।’’

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में 1997 में प्राथमिकी दर्ज की थी और 2001 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा

जोहेब धीरज

धीरज


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