केरल में एहतियातन हिरासत में लिए गए भाजपा पार्षद ने जेल के अंदर ली शपथ

केरल में एहतियातन हिरासत में लिए गए भाजपा पार्षद ने जेल के अंदर ली शपथ

केरल में एहतियातन हिरासत में लिए गए भाजपा पार्षद ने जेल के अंदर ली शपथ
Modified Date: July 14, 2026 / 01:31 pm IST
Published Date: July 14, 2026 1:31 pm IST

तिरुवनंतपुरम, 14 जुलाई (भाषा) केरल में पहली बार एहतियातन हिरासत में रखे गए भाजपा के एक नगर पार्षद ने मंगलवार को वियूर केंद्रीय जेल के अंदर पद की शपथ ली। केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें जेल में शपथ लेने की अनुमति दी थी।

तिरुवनंतपुरम निगम के वाझोट्टुकोणम वार्ड से निर्वाचित सुगाथन आर को जेल के पुस्तकालय में महापौर वी वी राजेश ने पद की शपथ दिलाई।

सुगाथन ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली।

पिछले महीने उच्च न्यायालय ने निगम के 20 भाजपा पार्षदों को दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि पहले दिलाई गई शपथ कानून के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं थी।

इसके बाद सुगाथन की दो आपराधिक मामलों में संलिप्तता रही और उन्हें न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय-2, नेदुमंगड ने अंतरिम जमानत दे दी ताकि वह दोबारा शपथ ले सकें। यह शपथ 14 जुलाई को निगम कार्यालय में दिलाई जानी थी।

हालांकि, उन्हें केरल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (केएएपीए) के तहत हिरासत में ले लिया गया, जिससे वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके।

अदालत ने यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता को जेल के अंदर शपथ लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, सोमवार को वियूर केंद्रीय कारागार एवं सुधार गृह के अधीक्षक को मंगलवार सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने निर्देश दिया कि महापौर और शहर के स्थानीय निकाय के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए जेल में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

भाषा तान्या नरेश

नरेश


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