भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी होगी गिरफ्तार? कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

Rita Bahuguna Joshi : भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रीता बहुगुणा

भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी होगी गिरफ्तार? कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

Rita Bahuguna Joshi

Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: October 21, 2022 12:05 pm IST

नई दिल्ली : Rita Bahuguna Joshi : भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के मामले में वारंट जारी करने का आदेश दिया है। भापा सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर साल 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव के प्रचार का समय समाप्त होने के बाद प्रचार कर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है।

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2012 चुनाव में किया था आचार संहिता का उल्लंघन

Rita Bahuguna Joshi : दरअसल, रीता बहुगुणा जोशी ने साल 2012 में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ी थी। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट में उपस्थित गवाह से जिरह नहीं करने पर सांसद जोशी की ओर से दी गई हाजिरी माफी अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने गवाही के लिए मौजूद कांस्टेबल दिनेश कुमार यादव की गवाही समाप्त करते हुए सुनवाई के लिए दो नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

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सांसद जोशी समेत पांच के खिलाफ वारंट जारी

Rita Bahuguna Joshi : आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में सांसद जोशी के अलावा राम सिंह यादव, संजय यादव, प्रभा श्रीवास्तव, और मनोज चौरसिया के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था। इसके बाद 17 फरवरी 2012 को मामले की रिपोर्ट सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि, कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी जनसभा कर रही थीं। जोकि पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है।

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