बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामला: आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामला: आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामला: आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: September 25, 2025 / 05:12 pm IST
Published Date: September 25, 2025 5:12 pm IST

नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ‘‘बीएमडब्ल्यू कार-मोटरसाइकिल टक्कर’’ मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर अपना फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

कौर कथित तौर पर वह बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी, जिससे वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के दोपहिया वाहन को टक्कर लगी थी। इस दुर्घटना में अधिकारी की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

कौर (38) को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आर्थिक मामलों के विभाग में उपसचिव नवजोत सिंह (52) हरि नगर में रहते थे। चौदह सितंबर की दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी भी घायल हुई थीं।

सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे।

भाषा

शुभम सुरेश

सुरेश


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