28 फरवरी तक दफ्तर में 50 फीसदी कर्मचारियों की होगी उपस्थिति, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन |

28 फरवरी तक दफ्तर में 50 फीसदी कर्मचारियों की होगी उपस्थिति, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

भारत सरकार ने अपने सभी दफ्तरों में कोविड-19 (Covid 19) की रोकथाम के प्रति सतर्कता बरतते हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों (Cenrtal Government Employess) की अटेंडेंस, उनके वर्क टाइमिंग्‍स और वर्क फ्रॉर होम या ऑफ‍िस आने को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : February 3, 2022/2:55 pm IST

नई दिल्‍ली। भारत सरकार ने अपने सभी दफ्तरों में कोविड-19 (Covid 19) की रोकथाम के प्रति सतर्कता बरतते हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों (Cenrtal Government Employess) की अटेंडेंस, उनके वर्क टाइमिंग्‍स और वर्क फ्रॉर होम या ऑफ‍िस आने को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें सेक्रेटरी स्तर और उससे निचले लेवल तक के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर नियम बनाए गए हैं, इसमें अवर सचिव और उससे ऊपर के स्‍तर के सभी वरिष्‍ठ अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया है। हालांकि अवर सचिव स्‍तर और उससे निचले लेवल के कर्मियों को वास्‍तविक स्‍ट्रेंथ के 50 प्रतिशत तक ही दफ्तर आने को कहा गया है, बाकी को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। यह व्‍यवस्‍था आगामी 28 फरवरी तक लागू रहेगी।

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भारत सरकार (Indian Govt) के कार्मिक मंत्रालय (ministry of personnel public grievances and pensions) की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 (Covid 19) के मामलों में वृद्ध‍ि के शुरुआती संकेतों को देखते हुए केंद सरकार के कर्मचारियों की उपस्थिति को विनयमित करने की समीक्षा की गई है और इसे तत्‍काल प्रभाव से 28 फरवरी 2022 तक के लिए लागू किया जाता है।

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-अवर सचिव के स्तर से नीचे के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और बाकी 50% घर से काम करेंगे, सभी संबंधित विभागों द्वारा तद्नुसार रोस्टर तैयार किया जा सकता है।
-अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होना है।
-विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी, लेकिन उनका घर से काम करना आवश्यक है।
-कार्यालय में भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी, कर्मचारी निर्धारित समय का पालन करेंगे जैसा कि सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक।
-कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट होगी. जब तक कंटेनमेंट जोन डिनोटिफाई नहीं हो जाता।
-वे अधिकारी कर्मचारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।
-सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोविड के उचित व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जैसे की बार-बार हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क पहनना, हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना।
-कार्यस्थल की, विशेष रूप से बार-बार छुए जाने वाली सतहों की उचित सफाई और बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए, विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि गलियारों, कैंटीन आदि में भीड़ न हो।
-सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समय-समय पर जारी किए गए कोविड उपयुक्त व्यवहार के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

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