डेटा चोरी पर अब 10 हजार नहीं, 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना! डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी

डेटा चोरी पर अब 10 हजार नहीं, 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना! डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी! Cabinet approves data protection bill

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  • Publish Date - July 6, 2023 / 08:58 AM IST,
    Updated On - July 6, 2023 / 08:58 AM IST

नई दिल्ली। Cabinet approves data protection bill केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नवंबर 2022 में बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक का मसौदा पब्लिश किया था। जिसके बाद बुधवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल मंजुरी दे दी गई है। इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।

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Cabinet approves data protection bill बिल में प्रावधान है कि अगर कोई भी मीडिएटरी कंपनी नागरिकों के डेटा इस्तेमाल करती है या लीक करती है तो उसपर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर केंद्र नागरिकों के डिजिटल डेटा का इस्तेमाल ‘जनहित के लिए करती है तो यह उंल्लघन नहीं माना जाएगा।

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इस बिल के तहत व्यक्तिगत डेटा तभी प्रोसेस हो सकता है, जब व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए सहमति दी गई हो। डेटा इकट्ठा करने वालों को उसकी सुरक्षा करनी होगी और उपयोग के बाद उसे डिलीट करना होगा, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था के आधार पर सरकारी एजेंसियों को छूट मिल सकती है। कानून के प्रावधानों पर नज़र रखने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है।

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