कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बकाया राशि न चुकाने के मामले में मिथुन चक्रवर्ती को अंतरिम संरक्षण दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बकाया राशि न चुकाने के मामले में मिथुन चक्रवर्ती को अंतरिम संरक्षण दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बकाया राशि न चुकाने के मामले में मिथुन चक्रवर्ती को अंतरिम संरक्षण दिया
Modified Date: August 7, 2025 / 01:10 am IST
Published Date: August 7, 2025 1:10 am IST

कोलकाता, छह अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को चितपुर पुलिस थाने में दर्ज बकाया राशि के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने चक्रवर्ती को 10 सितंबर तक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया।

हालांकि, अदालत ने कहा कि मामले की जांच जारी रह सकती है।

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इस मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी।

मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने चक्रवर्ती के आश्वासन पर एक होटल व्यवसायी के लिए एक संपत्ति की आंतरिक सजावट का काम किया था।

शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि होटल मालिक ने अभी तक उन्हें बिल की राशि लगभग 35 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया है।

चक्रवर्ती ने प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं।

भाषा देवेंद्र धीरज

धीरज


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